दिल्ली- NCR में अब नहीं चल सकेंगी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जानें नए नियम
ABP News
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलाई जा सकेंगी.
दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल और डीजल के लाखों गाड़ी मालिकों के लिए बुरी खबर है. दरअसल अब यहां 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चला सकेंगे. दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक ऐड देकर इसकी जानकारी दी है. सरकार के मुताबिक पुरानी कारों पर बैन लगाया जा रहा है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश का हवाला देते हुए इन गाड़ियों पर रोक लगाई है. नहीं चलेंगी पुरानी गाड़ियांदरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाई गई थी. इसमें एनजीटी के आदेश का भी जिक्र किया गया है. आदेश के मुताबिक अब दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाया गया है. इसके अलावा ऐसी गाड़ियों के मालिक इस कैटगरी की गाड़ियों को स्क्रेप करने की सलाह दी गई है.More Related News