
दिल्ली: JNU में नौ केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति का फैसला कुलपति ने बिना अधिकार के लिया: HC
ABP News
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि JNU में नौ केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति का फैसला लेने का अधिकार कुलपति को नहीं है, क्योंकि जेएनयू के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के नौ केंद्रों के प्रमुखों के कोई भी ‘बड़ा फैसला’ लेने पर रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने इन केंद्रों के प्रमुखों की नियुक्ति प्रथम दृष्टया बिना किसी अधिकार के की है.
न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि कुलपति के पास केंद्रों या विशेष केंद्रों के अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है क्योंकि जेएनयू के विधान में नियुक्ति का अधिकार कार्य परिषद को दिया गया है.
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