
दिल्ली HC में वक्फ एक्ट को चुनौती, धर्मार्थ ट्रस्ट-धार्मिक संस्थाओं के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने की मांग
ABP News
याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों, समितियों को समान दर्जा देने से वंचित वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं
दिल्ली हाई कोर्ट में शनिवार को वक्फ एक्ट 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान ट्रस्ट, मठों, अखाड़ों, समितियों को समान दर्जा देने से वंचित वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा प्रदान करते हैं और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए वक्फ बोर्डों को बेलगाम शक्तियां प्रदान करते हैं.
याचिका में कहा गया है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों के लिए वक्फ बोर्डों की ओर से जारी वक्फ की सूची में उनकी संपत्तियों को शामिल करने से बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है. इसलिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी के साथ भेदभाव है, जो अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करता है.