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दिल्ली HC ने Netflix को गुड़गांव स्कूल मर्डर पर डॉक्यूमेंट्री चलाने से रोका
The Quint
Delhi HC Netflix:दिल्ली HC ने Netflix को गुड़गांव स्कूल मर्डर पर डॉक्यूमेंट्री में से संबंधित स्कूल के सभी संदर्भों को हटाये बिना जारी करने से रोकाdelhi hc restrains netflix from releasing documentary on Gurgaon boy murder without cutting school part
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने नेटफ्लिक्स (Netflix) और चैनल न्यूज एशिया को एक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से रोक दिया है. कोर्ट ने सात वर्षीय गुड़गांव के एक छात्र की हत्या पर बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में से उसके स्कूल से जुड़े सभी हिस्सों को हटाए बिना स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई है.“ए बिग लिटिल मर्डर” नामक इस डॉक्यूमेंट्री पर आदेश देते हुए जस्टिस जयंत नाथ ने कहा, "इस डॉक्यूमेंट्री या इसके संक्षिप्त वर्जन के स्ट्रीमिंग, टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई जाती है”.हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री को "संबंधित स्कूल के सभी संदर्भों को हटाने और स्कूल की इमारत को चित्रित करने वाले हिस्से को हटाने के बाद" स्ट्रीम किया जा सकता है.क्या है पूरा मामला8 सितंबर 2017 को गुड़गांव के एक जाने-माने स्कूल के शौचालय के अंदर सेकेंड क्लास के एक छात्र का गला काटा गया था. हरियाणा पुलिस ने पहले हत्या के आरोप में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने स्कूल के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था.यह मामला अभी गुड़गांव के एक कोर्ट के सामने लंबित है.“ए बिग लिटिल मर्डर” नामक यह डॉक्यूमेंट्री इसी मर्डर पर आधारित है.स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट, करंजावाला एंड कंपनी ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ट्रस्ट ने डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक करने के खिलाफ आदेश जारी करने की मांग की और इसे वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की थी.ट्रस्ट ने अदालत के सामने यह तर्क दिया कि डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक करना गुड़गांव अदालत द्वारा 08 जनवरी, 2018 को पारित एक आदेश का उल्लंघन है. अतिरिक्त सत्र जज, गुड़गांव ने आदेश में मीडिया सहित सभी को "काल्पनिक नामों" का उपयोग करने का निर्देश दिया था.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENTPublished: 14 Aug 2021, 1:25 PM IST...More Related News