
दिल्ली HC का अहम कदम, अस्पतालों को देना होगा भर्ती और डिस्चार्ज होने वाले कोविड मरीजों का आंकड़ा
NDTV India
हाईकोर्ट ने कहा कि आकंडे देखने के बाद लगता है कि रोजाना मरीजों के ठीक होने के बाद बेड खाली होने चाहिए, जो होते नहीं दिख रहा है. इसी तरह ऑक्सीजन बेड वाले मरीजों को भी सामान्य तरीके से 8-10 दिन में बेड की जरूरत नहीं होती है. मरीजों को दस दिन से दो हफ्ते तक ही दवा दी जाती है. अस्पतालों और नर्सिंग होम में बेड की चोकिंग हो रही है.
कोरोनावायरस (Coronavirus) की लहर के बीच दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम कदम उठाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि अस्पतालों और नर्सिंग होम में बेड की चोकिंग हो रही है. लिहाजा केंद्र सरकार के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल, सभी निजी अस्पताल व नर्सिंग होम एक अप्रैल से रोजाना भर्ती कोविड मरीजों का डेटा देंगे. साथ ही इस दौरान रोजाना डिस्चार्ज हुए मरीजों की जानकारी भी देंगे. उन मरीजों का ब्योरा भी देंगे जो दस दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे हैं. उनको दिए बेड का ब्योरा देंगे. चार मई तक ये रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.More Related News