दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन तलाक के आरोपी को दी अग्रिम जमानत, दिया ये निर्देश
ABP News
दिल्ली हाई कोर्ट ने 'तीन तलाक' देने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी. साथ की कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को कई और भी निर्देश दिए हैं.
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी को 'तीन तलाक' देने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी है और उसे अपनी दो बेटियों के पालन-पोषण के लिए छह सप्ताह के भीतर चार लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपने आदेश में अग्रिम जमानत को व्यक्ति की जांच में शामिल जुड़ा विषय बताया और आरोपी को निर्देश दिया कि अगर वह अपना मोबाइल नंबर या निवास स्थान बदलता है तो इसकी सूचना संबंधित अदालत को दे. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, ''याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार चार लाख रुपए की राशि छह सप्ताह के भीतर इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें दो दो लाख रुपए की दो सावधि के साथ जमा कराया जाए.''More Related News