दिल्ली हाईकोर्ट ने Amazon की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ डील पर आगे बढ़ने से रोका
NDTV India
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस डील पर आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है. कोर्ट ने ने फ्यूचर ग्रुप से जुड़े किशोर बियानी और अन्य की संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने Amazon की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे (डील) पर आगे बढ़ने से रोक दिया है. कोर्ट ने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस डील पर आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने फ्यूचर समूह, निदेशकों को बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 का टीका प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए. कोर्ट ने ने फ्यूचर ग्रुप से जुड़े किशोर बियानी और अन्य की संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश दिए.More Related News