
दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को दिए आदेश, कहा-मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ ट्वीट करें डिलीट
ABP News
सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ ट्वीट करना काफी भारी पड़ रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके मानहानिकारक ट्वीट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी के खिलाफ कथित मानहानिकारक ट्वीट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है. एक अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने यह भी कहा कि यदि गोखले आदेश के 24 घंटे के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्विटर ट्वीट को हटा देगा. कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को भी कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में ट्विटर को शामिल करने के लिए कहा. बता दें कि साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में लक्ष्मी पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई कुछ संपत्ति का उल्लेख किया और इसमें उनके पति का भी जिक्र किया गया था.More Related News