दिल्ली: हाईकोर्ट ने सलमान ख़ुर्शीद की किताब पर प्रतिबंध लगाने की याचिका सुनने से इनकार किया
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद की हालिया किताब की बिक्री और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से मना करते हुए कहा कि यह 'एक मौक़ापरस्त याचिकाकर्ता' हैं जिन्होंने प्रचार के लिए याचिका दायर की.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ की बिक्री और प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता राकेश को पुस्तक के लेखक या प्रकाशन को याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं करने पर उनकी खिंचाई की.
पीठ ने कहा कि वह एक ‘मौकापरस्त याचिकाकर्ता’ हैं जिन्होंने प्रचार के लिए याचिका दायर की.
पीठ ने कहा, ‘आप पुस्तक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं लेकिन आपने लेखक को पक्षकार नहीं बनाया है. आप कुछ भी अनुरोध कर रहे हैं. हम इसे जुर्माने के साथ खारिज कर सकते हैं. आप लेखक के साथ पक्षकार के तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं. अदालत में ऐसे काम करना रोकें. आप इतनी शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं और लेखक को एक पक्षकार के रूप में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं. हम आपको कोई मौका नहीं देंगे, यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम है. ये सभी मौकापरस्त याचिकाकर्ता हैं. यह सिर्फ प्रचार के लिए है.’