
दिल्ली हाईकोर्ट ने रमज़ान के दौरान निज़ामुद्दीन मरकज़ खोलने की अनुमति दी
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि रमज़ान के दौरान निजामुद्दीन मरकज़ के भूतल और चौथी मंज़िल पर नमाज़ तथा धार्मिक इबादत की अनुमति होगी. यह व्यवस्था केवल रमज़ान के एक महीने के लिए है, जिसका समापन ईद-उल-फ़ित्र के साथ होगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि परिसर में कोई ‘तबलीग़ी गतिविधि’ या तक़रीर नहीं होगी.
अदालत के इस फैसले के बाद रमजान के महीने में वहां इबादत की जा सकेगी.
रमजान के महीने में मरकज स्थित मस्जिद को खोलने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस जसमीत सिंह ने स्पष्ट किया कि परिसर में कोई ‘तबलीगी गतिविधि’ या तकरीर नहीं होगी और केवल इबादत की जा सकेगी.
अदालत ने आदेश में कहा, ‘यह निर्देश दिया जाता है कि रमजान के दौरान मस्जिद बंगले वाली के भूतल और चौथी मंजिल पर नमाज तथा धार्मिक इबादत की अनुमति होगी. यह व्यवस्था केवल रमजान के एक महीने के लिए है, जिसका समापन ईद-उल-फित्र के साथ होगा.’
इसने कहा, ‘धार्मिक इबादत और नमाज की अनुमति है, लेकिन तबलीगी गतिविधि की नहीं. इबादत की जा सकती है लेकिन तकरीर नहीं.’