दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के ख़िलाफ़ लोकपाल कार्यवाही पर रोक लगाई
The Wire
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही शुरू हुई थी. अपनी शिकायत में दुबे ने आरोप लगाया था कि जनता के पैसे का दुरुपयोग कर और भारी भ्रष्टाचार में संलिप्त शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने अकूत धन एवं संपत्ति अर्जित की.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार’ की शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही शुरू हुई थी.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मामले की विचारणीयता के संबंध में 75 वर्षीय नेता द्वारा उठाई गई आपत्ति पर भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरण ने ध्यान नहीं दिया.
जस्टिस ने कहा, ‘मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक, लोकायुक्त के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक रहेगी. याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक अधिकार क्षेत्र को चुनौती दिए जाने पर न ही कोई जवाब दिया गया और न ही (प्राधिकरण द्वारा) इससे निपटा गया.’