
दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक के ख़िलाफ़ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया
The Wire
कार्यकर्ता साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को किए ट्वीट में पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हुए उनके पति व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का भी ज़िक्र किया था. कोर्ट ने गोखले को मामले के लंबित रहने के दौरान दंपति के ख़िलाफ़ निंदात्मक ट्वीट न करने का निर्देश दिया है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यकर्ता साकेत गोखले को पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी के खिलाफ कथित मानहानि वाले ट्वीटों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्या पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदे गए अपार्टमेंट में किसी तरह की अनुपयुक्तता या पारदर्शिता की कमी का पता नहीं चलता जस्टिस सी. हरिशंकर ने अंतरिम आदेश में गोखले को निर्देश दिया है कि वह मामले के लंबित रहने के दौरान लक्ष्मी पुरी और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ निंदात्मक ट्वीट नहीं करें. अदालत ने कहा कि यदि गोखले आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाते हैं तो इन ट्वीट को ट्विटर द्वारा हटाया जाए.More Related News