दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि यह एक अहम व आवश्यक राष्ट्रीय परियोजना है. अदालत ने इस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को 'किसी मक़सद से प्रेरित' बताते हुए याचिकाकर्ताओं पर एक लाख का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने की सोमवार को अनुमति देते हुए कहा कि यह एक ‘अहम एवं आवश्यक’ राष्ट्रीय परियोजना है. अदालत ने इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका ‘किसी मकसद से प्रेरित’ बताया और याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को पहले ही वैध ठहरा चुका है. उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसे जारी रखने की अनुमति दी है, कर्मी पहले से ही स्थल पर मौजूद हैं और इसलिए ‘हमें इस काम को रोकने का कोई कारण नजर नहीं आता.’ मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना को रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘प्रेरित’ प्रतीत होती है और यह ‘वास्तविक जनहित याचिका’ नहीं थी.More Related News