
दिल्ली सरकार का मॉल, अस्पताल, दफ्तरों पर EV पार्किंग के लिए 5% जगह का आदेश : रिपोर्ट
NDTV India
आदेश सार्वनिक भवनों पर लागू होगा जिनमें मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स, ऑफिस भवन, होटेल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पताल शामिल हैं.
दिल्ली सरकार की पावर मिनिस्ट्री ने उन सभी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5 प्रतिशत पार्किंग अनिवार्य कर दी है जिनकी पार्किंग क्षमता 100 वाहन से अधिक है. इसके अलावा इन पार्किंग स्थानों पर चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था करना भी ज़रूरी होगा. यह नया आदेश सभी सार्वनिक भवनों पर लागू होगा जिनमें मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लैक्स, ऑफिस भवन, होटेल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पताल शामिल हैं.More Related News