दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को ज़मानत मिली
The Wire
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ़्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को ज़मानत देते हुए कोर्ट कहा कि प्रथमदृष्टया उन पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी जिन्हें वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कोई साक्ष्य नहीं कोई सबूत नहीं गुजरात का चुनाव है तो सबको गिरफ़्तार कर लो।@KhanAmanatullah को ज़मानत तो मिल गई लेकिन सवाल ये है की क्या फ़र्ज़ी मामलों का सिलसिला रुकेगा?क्या जाँच एजेन्सियों का दुरुपयोग रुकेगा? https://t.co/yuscREGZKa
विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है. एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड (उतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ) भरना होगा.’ — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) September 28, 2022
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने खान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने 16 सितंबर को ओखला विधायक के परिसर सहित कई स्थानों पर दिनभर की छापेमारी के बाद खान को गिरफ्तार किया था.
प्राथमिकी के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था.