दिल्ली: राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को ज़मानत मिली
The Wire
दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को राजद्रोह के उस मामले में ज़मानत दी है, जिसमें उन पर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में दिए भाषण के ज़रिये दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के चलते उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को राजद्रोह के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी, जिसमें उन पर 2019 में यहां जामिया में दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था. Bail has been granted to my brother Sharjeel @_imaams by ASJ Saket Court in the FIR No. 242/2019 registered P.S. New Friends Colony, Delhi.Now 2 more cases remain in Delhi.
हालांकि, इमाम को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की साजिश के मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है. — Muzzammil Imam | مزمل إمام (@imammuzzammil) September 30, 2022
लगभग ढाई साल की कैद के बाद छात्र कार्यकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने 22 अक्टूबर, 2021 की अपनी टिप्पणियों का भी उल्लेख किया कि इमाम के भाषण को सुनने के बाद दंगाइयों के कार्रवाई करने का कोई सबूत नहीं था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा, ‘इसके मद्देनजर और वर्तमान मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना आवेदक या आरोपी शरजील इमाम को 30,000 रुपये की जमानत राशि के साथ ही इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है.’