![दिल्ली में GRP निर्धारण के मुताबिक ही लागू की जाएगी Covid-19 संबंधित पाबंदियां या छूट](https://c.ndtvimg.com/2021-05/o961p6pc_delhi-coronavirus-lockdown-afp_625x300_29_May_21.jpg)
दिल्ली में GRP निर्धारण के मुताबिक ही लागू की जाएगी Covid-19 संबंधित पाबंदियां या छूट
NDTV India
मान्य/प्रतिबंधित/ सीमित गतिविधियां श्रेणीबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना के निर्धारित अलर्ट के स्तर के अनुसार होगी और तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक क्रियान्वयन के लिए होगी. ’’ उसमें कहा गया है, ‘‘ जैसे ही कोई मापदंड अलर्ट के निर्धारित स्तर पर पहुंच जाता है तो अलर्ट आदेश जारी किया जाएगा तथा ऐसे स्तर पर मान्य/प्रतिबंधित/ सीमित गतिविधियां स्वत: ही क्रियाशील हो जाएंगी. ’’
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी के आलोक में किसी भी गतिविधि पर पाबंदी या छूट अब से श्रेणीबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तय मापदंडों के आधार पर लागू की जाएगी. उसने सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि जीआरएपी सिफारिशें तत्काल प्रभाव से लागू की जाएं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी जिलों को निर्णय लेने में मदद पहुंचाने के लिए जीआरएपी में उल्लेखित वर्णकूटबद्ध (कलर कोडेड) प्रणाली के तहत रोजाना अलर्ट भेजेगा.More Related News