
दिल्ली में 55 लाख गाड़ियां अब 'अवैध'... पार्किंग और फ्यूल पर लगेगा प्रतिबंध, नए दिशा-निर्देश जारी
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अगर पुरानी गाड़ियां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों में चलती या पार्क होती पाई गईं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है, 5,000 या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा जल्द ही ऐसी गाड़ियों को ईंधन भी नहीं मिलेगा.
दिल्ली की सरकार ने पुरानी हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. परिवहन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. ऐसी 'एंड ऑफ लाइफ' व्हीकल की संख्या 55 लाख से ज्यादा है. ऐसे वाहनों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है.
सार्वजनिक स्थानों, जिसमें घर के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, पर इन गाड़ियों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसे में व्हीकल ऑनर्स के पास ये विकल्प हैं.
वाहन चालकों के पास 3 विकल्प
1. ऐसे वाहन को सिर्फ अपने निजी पार्किंग स्पेस में रखें, जो साझा पार्किंग स्पेस नहीं होना चाहिए.
2. वाहन की समाप्ति तिथि के एक साल के भीतर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) लेनी होगी.
3. वाहन को स्क्रैप करें. इसके लिए 'वॉलंटियरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लिकेशन' के माध्यम से किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उपयोग करें. इस प्रक्रिया के माध्यम से नए वाहन के पंजीकरण पर मोटर वाहन टैक्स में छूट भी प्राप्त की जा सकती है.

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