दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया आज से शुरू, जानें नियम
ABP News
जारी नोटीफिकेशन के अनुसार, आज से विक्रेता शराब की होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. हालांकि लोग अभी शराब का ऑर्डर नहीं दे सकेंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत के लिए विक्रेता आज से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार आज से L-13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे. छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी. 1 जून को दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की थी.More Related News