
दिल्ली में रियर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 से अधिक वाहन चालकों पर लगा जुर्माना
NDTV India
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की थी कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आगे और पीछे दोनों तरफ सीटबेल्ट पहनना होगा और ऐसा न करने पर अपराधियों पर रु.1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए 100 से अधिक मोटर चालकों और यात्रियों पर जुर्माना लगाया है. इस महीने की शुरुआत में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की थी कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को आगे और पीछे दोनों तरफ सीटबेल्ट पहनना होगा और ऐसा न करने पर अपराधियों से रु.1, 000 का जुर्माना लगाया जाएगा. हाल ही में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और यह पाया गया कि वे पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहना हुआ था. इसके बाद, अधिकारी कार के अंदर सभी लोगों के लिए सीटबेल्ट पहनने की आवश्यकता को बढ़ावा दे रहे हैं और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को आधिकारिक तौर पर सबसे पहले लागू किया है. Today, #DelhiTrafficPolice took action against 227 traffic rules violators.