
दिल्ली में नहीं कराई वाहन प्रदूषण की जांच तो हो सकती है 6 महीने की जेल या ₹ 10,000 जुर्माना
NDTV India
बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) के वाहन मिलने पर चालक के खिलाफ कानूनी कर्यवाही में 6 महीने की जेल और रु 10,000 जुर्माना तय किया गया है.
वाहन की प्रदूषण जाँच नहीं कराने वालों पर सरकार ने और सख़्ती करने का फ़ैसला किया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करके कहा है कि अगर प्रदूषण जाँच नहीं कराई गई तो जुर्माने के साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा. अभी तक दिल्ली में सड़कों पर ख़तरनाक तरीक़े से वाहन चलाने या शराब पीकर वाहन चलाने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाता था. अब प्रदूषण जाँच नहीं कराने पर भी DL सस्पेंड करने का नोटिस जारी किया गया है. बिना PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) के वाहन मिलने पर चालक के खिलाफ कानूनी कर्यवाही में 6 महीने की जेल और रु 10,000 जुर्माना तय किया गया है.
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