
दिल्ली में डेयरी फार्म और गोशालाएं खोलने के लिए क्या हैं नियम, जानिए
ABP News
दिल्ली में डेयरी फार्म और गोशालाएं खोलने के नियमों में संशोधन किया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में 51 पेज के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. नियमों को अब और सख्त किया गया है.
नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में डेयरी फार्म और गोशालाएं खोलने के नियमों में संशोधन किया है जिसमें नियमों को और सख्त बनाया गया है. डेयरी फार्म खोलने वालों को अब जल-वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय करने के साथ ही पानी की बर्बादी भी रोकनी होगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इस संबंध में अब 51 पेज के संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. सीपीसीबी ने इससे पहले साल 2020 में पहली बार इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए थे और अब सालभर में ही इनमें संशोधन किया गया है. नाली में नहीं बहाया जा सकेगा दूषित पानीसीपीसीबी के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक डेयरी फार्म और गोशालाओं का दूषित पानी को नाली में बहाने पर रोक रहेगी और इसको परिशोधित करना होगा. इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा. इसके अलावा पशुओं के गोबर के भंडारण और उपयोग की सुनिश्चित व्यवस्था भी करनी होगी ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो. इसके लिए बायोगैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने जैसे काम किए जा सकते हैं. इन पर ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 लागू होगा. ये नियम देशभर में लागू होंगे और डेयरी फार्म, गोशालाओं का लोकल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.More Related News