
दिल्ली: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप पीड़िता के दुर्घटना केस में बरी
The Wire
दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर एवं पांच अन्य को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया कि प्रथमदृष्टया उनके विरुद्ध आरोप नहीं बनते हैं. हालांकि अन्य चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करने का आदेश दिया गया है. सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता से जुड़े 2019 के दुर्घटना कांड में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एवं पांच अन्य को यह कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया कि प्रथमदृष्टया उनके विरुद्ध आरोप नहीं बनते हैं.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने आरोपियों- सेंगर, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह को बरी कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ प्रथमदृष्टया सबूत नहीं हैं.
हालांकि अदालत ने यह कहते हुए अन्य चार आरोपियों- आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा , हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने का आदेश दिया कि उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं.
अदालत ने बीते सोमवार को अपने आदेश में कहा कि आरोपपत्र में इस बात का कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है कि सुनवाई पर डाले गये आरोपियों और आरोपी सेंगर ने मिलकर साजिश रची थी.