
दिल्ली दंगों पर फ़ेसबुक को जो समन गया, वो सही: सुप्रीम कोर्ट - प्रेस रिव्यू
BBC
कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सौहार्द समिति' द्वारा फ़ेसबुक को भेजे गये समन को सही ठहराया. पढ़िए, आज के अख़बारों की अन्य सुर्खियाँ.
भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की 'शांति एवं सौहार्द समिति' द्वारा फ़ेसबुक को भेजे गये समन को सही ठहराया और कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में अगर दिल्ली विधानसभा की समिति फ़ेसबुक से सवाल-जवाब करना चाहती है तो इसे क्यों रोका जाना चाहिए. बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बारे में कई बातें कहीं जिन्हें अंग्रेज़ी भाषा के अख़बार द हिन्दू ने पहले पन्ने पर छापा है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला चुनावी प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के कारण होने वाले हेरफ़ेर से उनको ख़तरा होता है. न्यायालय ने कहा कि डिजिटल मंच कई बार पूरी तरह अनियंत्रित होते हैं और उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं. अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़, शीर्ष अदालत ने कहा कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं और वो चिंतित हैं. पीठ ने कहा कि दिल्ली विधानसभा और इसकी समितियों के पास विशेषाधिकार है कि वो इन मंचों के सदस्यों एवं बाहरी लोगों को पेश होने के लिए बुलाए.More Related News