
दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में उमर ख़ालिद को ज़मानत
The Wire
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे पता चले के घटना के दिन उमर ख़ालिद वारदात स्थल पर मौजूद थे. हालांकि जेएनयू के पूर्व छात्र ख़ालिद को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. उनके ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत आपराधिक साज़िश का मुक़दमा भी दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि घटना के दिन वह वारदात स्थल पर मौजूद नहीं थे. उमर खालिद को उत्तर-पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीते साल फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर 25 फरवरी 2020 को दर्ज कराई गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आदेश में कहा, ‘वादी (खालिद) घटना के दिन वारदात स्थल से संबद्ध किसी सीसीटीवी फुटेज/वायरल वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं. मौके पर मौजूद रहने के तौर पर वादी की शिनाख्त किसी सरकारी गवाह या पुलिस के गवाह के जरिये नहीं हो पाई है.’More Related News