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दिल्ली दंगे:कोर्ट ने कहा नताशा,कलिता आसिफ को तुरंत रिहा किया जाए
The Quint
Delhi Riots Case: दिल्ली की एक निचली अदालत ने गुरुवार, 17 जून को पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. तीनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली की एक निचली अदालत ने गुरुवार, 17 जून को पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. मंगलवार 15 जून को जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन रिहा होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने तीनों छात्रों की जमानत का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी.दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मंगलवार को तुरंत रिहा नहीं होने के बाद, तीनों ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद तीनों को एक और रात जेल में बितानी पड़ी. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने तीनों छात्रों की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे लेकर भी आज सुनवाई हुई है और उस याचिका पर भी आज फैसला आने की उम्मीद है.तीनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News