
दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम का दावा, जेल के अंदर हमला हुआ, आतंकवादी बताया गया
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दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को अपनी जान का खतरा है. उनकी तरफ से दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दायर की गई है. उनके मुताबिक जेल के अंदर उन पर हमला किया गया, उन्हें आतंकवादी तक बताया गया.
साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार हुए जेएन्यू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि जेल के अंदर उन पर हमला किया गया है, सर्च के नाम पर बदसलूकी की गई और उन्हें आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहा गया. ऐसे में अपनी जान को खतरा बताते हुए शरजील इमाम ने दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
शरजील ने अपने वकील अहमद इब्राहिम के माध्यम से कोर्ट में ये अर्जी दायर की है. उनका कहना है कि जेल के अंदर उन पर हमला किया गया है. उनके साथ मारपीट हुई है. आरोप है कि जेल के दूसरे कैदियों ने ही उनके साथ ये बदसलूकी की. उनके कपड़े और किताबों को भी फेंक दिया गया. जब शरजील ने इसका विरोध किया तो उन्हें आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी बताया गया.
अभी के लिए दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होने जा रही है. अर्जी के जरिए अपील की गई है कि जेल के अंदर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए. उस फुटेज के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हादसे वाले दिन शरजील इमाम के जेल में सहायक अधीक्षक भी गए थे. शरजील की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि उन्हें आतंकवादी करार दिया गया.
इसी वजह से शरजील इमाम की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. ये पहली बार है जब शरजील की तरफ से जेल के अंदर अपनी जान को खतरा बताया गया है. अभी तक पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है. जिन पर हमला करने का आरोप लगा है, उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है.
जानकारी के लिए बता दें कि शरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी. शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत भी केस दर्ज किया था.

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