
दिल्ली दंगा: सात आरोपियों को ज़मानत, कोर्ट ने कहा- मुक़दमा पूरा होने तक जेल में नहीं रख सकते
The Wire
यह मामला फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई एक कथित हत्या से संबंधित है. कोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत देते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया कि अधिकतर आरोपी एक साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल शहर के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुई हिंसा से संबंधित हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को बीते बुधवार को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि वह उन्हें मुकदमा पूरा होने तक जेल में नहीं रख सकती है, जिसमें कोविड महामारी के कारण देरी होने की संभावना है. यह मामला पिछले साल 24 फरवरी को सांप्रदायिक दंगों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में विनोद कुमार की कथित हत्या से संबंधित है. इस मामले में 12 लोग आरोपी हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सात आरोपियों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि वे उन्हें ‘मुकदमे के समापन तक जेल में नहीं रख सकते हैं, जिसमें बहुत समय लगेगा, विशेष रूप से महामारी को देखते हुए.’More Related News