दिल्ली दंगा: मामले में अप्रासंगिक गवाहों को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चेताया
The Wire
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में संबंधित गवाहों को तलब न करने को लेकर दिल्ली पुलिस को सचेत होने की ‘अंतिम चेतावनी’ देते हुए कहा कि पूर्व में कई बार निर्देश देने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया है.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में संबंधित गवाहों को तलब नहीं करने को लेकर सोमवार को अभियोजन पक्ष (दिल्ली पुलिस) को ‘सचेत’ होने की ‘अंतिम चेतावनी’ दी.
रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, पूर्व में कई मामलों में अभियोजक और जांच अधिकारी को बार-बार यह जांचने, रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक है, के निर्देश देने के बावजूद इस तरह के कदम नहीं उठाए गए.
कोर्ट ने ‘आखिरी चेतावनी’ देते हुए अभियोजक और जांच अधिकारी से मामले में गवाहों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए कहा.
अदालत खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह मनोज कुमार से पूछताछ कर रही थी. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपपत्र में मनोज कुमार की शिकायत का कोई उल्लेख नहीं है.