
दिल्ली दंगा: पिता की कोविड-19 से मौत के बाद नताशा नरवाल को कुछ शर्तों के साथ मिली ज़मानत
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार की गईं नताशा नरवाल के परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है. पिछले साल 22 फरवरी 2020 को दिल्ली के ज़ाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ हुए एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर 23 मई 2020 को नरवाल को उनकी एक साथी देवांगना कलीता के साथ गिरफ़्तार किया गया था.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता नताशा नरवाल को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएं. नताशा के पिता महावीर नरवाल की बीते रविवार को कोरोना संक्रमण के चलते रोहतक में मौत हो गई. Mahavir Narwal campaigned hard to prove the innocence of Natasha who was incarcerated for her peaceful participation in the protest against the CAB. This was not his first brush with prison. He himself had been imprisoned for his participation in protests during the Emergency. CPIM expresses deep condolences on the demise of Comrade Mahavir Narwal, a senior member of CPIM. It is criminal act of the Modi govt that his daughter Natasha Narwal was arrested under UAPA last year and couldn't even meet her father.Lal Salaam Mahavir Narwal! pic.twitter.com/B6An9V5y9L जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे. भम्बानी की पीठ ने इस बात संज्ञान लिया कि उनके परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है और नताशा के पिता का पार्थिव शरीर अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है. — Pinjra Tod (@PinjraTod) May 9, 2021 — CPI (M) (@cpimspeak) May 9, 2021 करीब 15 साल पहले नताशा नरवाल के मां की मौत हुई थी और उनका एकमात्र भाई इस समय कोरोना के चलते आइसोलेशन में है. लाइव लॉ के मुताबिक पीठ ने आदेश में कहा, ‘न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत पीड़ा और शोक की घड़ी में याचिकाकर्ता को रिहा किया जाना जरूरी है. इस तरह हम नताशा नरवाल को निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करते हैं.’More Related News