![दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता गुलफ़िशा फ़ातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ख़ारिज की](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2020/11/Gulfisha-Fatima-Twitter.jpg)
दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता गुलफ़िशा फ़ातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ख़ारिज की
The Wire
दिल्ली दंगों संबंधी मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता गुलफ़िशा फ़ातिमा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें हिरासत में रखना ग़ैर क़ानूनी है, जिस पर अदालत ने कहा कि वे न्यायिक हिरासत में है और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता.
नयी दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगे मामले में छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने फातिमा की याचिका खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से गलत और सुनवाई के योग्य नहीं बताया. अदालत का कहना है कि गुलफिशा फातिमा न्यायिक हिरासत में थी और इस हिरासत को अवैध नहीं कहा जा सकता. पीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उस व्यक्ति के संबंध में दायर नहीं होती जो न्यायिक हिरासत में है. पीठ ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उस व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने के लिए दायर की जाती है, जो लापता है या गैरकानूनी तरीके से हिरासत में है.More Related News