दिल्ली: ड्रग कंट्रोलर के गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने पर अदालत की फटकार, दोबारा जांच को कहा
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के पास बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू मिलने की जांच करने वाले औषधि नियामक की रिपोर्ट ख़ारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ख़ुद को मददगार दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवा फैबीफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई और कहा कि मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए. उच्च न्यायालय ने क्रिकेट खिलाड़ी से नेता बने गंभीर द्वारा दवा खरीद के मामले की जांच के सिलसिले में दाखिल औषधि नियामक की स्थिति रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि इस संस्था से अदालत का भरोसा डगमगा गया है. इंडिया टुडे के अनुसार, जस्टिस विपिन सांघी तथा जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने भाजपा सांसद के साथ ही आप विधायक प्रदीप कुमार को क्लीन चिट देने पर असंतुष्टि जाहिर की. यह पूछते हुए कि गंभीर और कुमार के मामले की जांच में किन क़ानूनी प्रावधानों का पालन हुआ, पीठ ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर ने मामले के कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन नहीं किया है.’More Related News