दिल्लीः कोर्ट ने 2015 के एक मामले में ताहिर हुसैन को बरी करते हुए कहा- उनके ख़िलाफ़ साक्ष्य नहीं
The Wire
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अरुण कुमार गर्ग ने 13 अप्रैल को फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिए रत्तीभर भी सबूत नहीं हैं कि हुसैन ने वह बोर्ड या होर्डिंग लगाया था या उनकी तरफ से किसी ओर ने इस काम को अंजाम दिया था.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने 2015 के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन को बरी कर दिया है.
इस मामले में उन पर नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए एक खंभे पर बोर्ड लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) अरुण कुमार गर्ग ने 13 अप्रैल को फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिए रत्तीभर भी सबूत नहीं हैं कि हुसैन ने वह बोर्ड या होर्डिंग लगाया था या उनकी तरफ से किसी ओर ने इस काम को अंजाम दिया था.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम (डीपीडीपी) की धारा तीन के तहत हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.