
दागी उम्मीदवारों की जानकारी नहीं देने पर भाजपा और कांग्रेस सहित आठ दलों पर जुर्माना
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान छह पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा और लोक जनशक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से आदेश का पालन नहीं करने के लिए एक-एक लाख रुपये और माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के लिए पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के सभी लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का पूरा ब्योरा पार्टियों की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं करने पर मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस सहित आठ राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया है. अदालत ने राजनीतिक दलों को ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अखबारों और सोशल मीडिया पर उजागर करने का भी निर्देश दिया था. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने छह राजनीतिक दलों- भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), भाकपा और लोक जनशक्ति पार्टी पर आंशिक रूप से आदेश का पालन नहीं करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, माकपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.More Related News