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दस साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश में संशोधन नहीं: एनजीटी
The Wire
हरियाणा के सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के संघ हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी याचिका में एनजीटी के आदेशों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था. एनजीटी ने साल 2015 में दस साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया था.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है. एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उसके आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है. पीठ ने कहा, ‘जैसा कि 18 जुलाई, 2016 के आदेश में कहा गया है, दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देने के सात अप्रैल, 2015 के आदेश के खिलाफ अपील को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था.’ उसने कहा, ‘इन परिस्थितियों में, जिस संशोधन का अनुरोध किया गया है, वह समीक्षा की श्रेणी में नहीं आता है. जिस आदेश के विरुद्ध अपील पहले ही खारिज की जा चुकी है, उसकी समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती. याचिकाएं खारिज की जाती हैं.’More Related News