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त्रिपुरा हिंसा: जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी
The Wire
सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा और इसे लेकर राज्य पुलिस की कथित मिलीभगत की स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया है कि घटनाओं की गंभीरता के बावजूद पुलिस द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया. उन लोगों में से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया, जो मस्जिदों या दुकानों में तोड़फोड़ करने और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले भाषण देने के लिए ज़िम्मेदार थे.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा में हाल ही में हुई ‘सांप्रदायिक हिंसा’ और इसे लेकर राज्य पुलिस की कथित मिली-भगत और निष्क्रियता की स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए.
जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने अधिवक्ता ई. हाशमी की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए.
पीठ ने केंद्र और त्रिपुरा सरकार को दो सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
याचिकाकर्ता ई. हाशमी, जो एक अधिवक्ता हैं, की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि वे हालिया सांप्रदायिक दंगों की स्वतंत्र जांच और इसमें पुलिस की कथित भूमिका की जांच चाहते हैं.