
त्रिपुरा हिंसाः फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे दो वकीलों के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत मामला दर्ज
The Wire
वकील अंसार इंदौरी और मुकेश उस चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, जिसने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की रिपोर्ट के बाद क्षेत्र में तनाव के माहौल के दस्तावेज़ीकरण के लिए राज्य का दौरा किया था. पश्चिम अगरतला थाने के अधिकारियों द्वारा दायर मामले में उन पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, शांति भंग समेत कई आरोप लगाए गए हैं.
नई दिल्लीः त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा को उजागर करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जारी होने के एक दिन बाद इस टीम का हिस्सा रहे दो अधिवक्ताओं अंसार इंदौरी और मुकेश पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अंसार इंदौरी नेशनल कन्फेडेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सचिव हैं जबकि मुकेश यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज के लिए काम करते हैं.
दोनों वकीलों पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 153ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से संबंधित), 469 (सम्मान को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (किसी दस्तावेज या अभिलेख के फर्जी होने की बात जानते हुए भी उसे असल के रूप में उपयोग में लाना), 503 (आपराधिक रूप से धमकाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
ये अधिवक्ता चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने राज्य में मुस्लिम विरोधी हिंसा की रिपोर्टों के बाद क्षेत्र में तनाव के माहौल का दस्तावेजीकरण करने के लिए 29-30 अक्टूबर को राज्य का दौरा किया था.