त्रिपुरा: विवाहेतर संबंध की अफ़वाह के बाद महिला की मौत के मामले में एसआईटी जांच के आदेश
The Wire
बीते चार मई को स्थानीय व्यापारी के साथ संबंध की अफ़वाहों को लेकर ग्रामीणों द्वारा अपमानित और मारपीट के बाद एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इसके क़रीब दो सप्ताह बाद अवसाद से जूझ रहे उनके पति ने भी आत्महत्या कर ली. हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करते हुए दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट देने को कहा है.
अगरतला: त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शनिवार को दक्षिण जिले के एक गांव में एक महिला की आत्महत्या के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को जांच का आदेश दिया, जिसने सार्वजनिक अपमान के बाद कथित तौर पर ख़ुदकुशी कर ली थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक तीन सदस्यीय एसआईटी के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के कमांडेंट लकी चौहान, बेलोनिया उपमंडल पुलिस अधिकारी सौम्या देबबर्मा और त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग की प्रभारी बबीता भट्टाचार्जी को चुना गया है. एसआईटी को 25 जून को अपनी रिपोर्ट देनी है. हाल ही में एक सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और जस्टिस सुभाषिश तलापात्रा की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दक्षिण जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुलवंत सिंह की निगरानी में एक जांच अधिकारी के आंशिक रूप से जांच करने के बावजूद एक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश में कहा गया, इन परिस्थितियों में चल रही जांच और आरोपी के बचाव को भी प्रभावित न करने के लिए, हम पूरी जांच एसआईटी को सौंपने के अपने विस्तृत कारण नहीं बताते हैं. इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है.More Related News