तेलंगाना सरकार ने सीबीआई को दी आम सहमति वापस ली
The Wire
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय समेत आठ राज्यों ने सीबीआई से पहले ही आम सहमति वापस ली हुई है.
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पहले दी गई आम सहमति वापस ले ली है.
राज्य के 30 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार, सीबीआई को राज्य में जांच के लिए प्रत्येक मामले में तेलंगाना की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है.
हालांकि, सरकारी आदेश दो महीने पहले जारी किया गया था लेकिन यह शनिवार को तब सार्वजनिक हुआ, जब अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी.
एएजी ने अदालत को बताया कि सरकार के गृह (विशेष) विभाग ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून-1946 की धारा छह के तहत दी गई पहले की सभी आम सहमति को वापस ले लिया है.