तेज आवाज वाली बाइक के शौकीन अब हो जाएं सावधान, हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश
ABP News
यूपी में तेज शोर वाली बाइक चलाने वालों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स पर नकेल कसने का निर्देश दिया है.
Allahabad High Court News: यूपी में अब तेज आवाज वाली बाइक चलाने वालों की खैर नहीं है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अधिकारियों को मोडिफाइड साइलेंसर के जरिए ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले बाइकर्स पर नकेल कसने का निर्देश दिया है. अदालत ने अधिकारियों से ऐसी बाइकों के मालिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सुनवाई की अगली तारीख तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया है, जिसमें भारतीय और विदेशी निर्मित दोपहिया वाहनों में साइलेंसर के संशोधन के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण का स्वत: संज्ञान लेते हुए 80 डेसिबल की अनुमेय सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है.More Related News