तिहाड़ जेल से ऐसे चलेगी सरकार... केजरीवाल बने रह सकते हैं दिल्ली के CM, ये हैं 5 विकल्प
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे. ऐसे में अब केजरीवाल के पास क्या-क्या विकल्प हैं?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है. हालांकि मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने देने की अनुमति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के ही पास है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास क्या-क्या विकल्प बचते हैं.
विकल्प 1- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और उन्हें जेल के अंदर एक विशेष व्यवस्था के तहत सरकार चलाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन इस विकल्प की संभावना काफी कम है क्योंकि उपराज्यपाल ने जेल से सरकार नहीं चलाने का आश्वासन दिल्ली वालों को दिया है. जेल के अंदर मीटिंग और फाइल देखने जैसी व्यवस्था जेल मैनुअल में नहीं है और अगर उपराज्यपाल चाहें तभी इसकी अनुमति मिल सकती है.
विकल्प 2- अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और अपनी जगह कैबिनेट के किसी एक मंत्री को अपनी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज देखने का जिम्मा दे दें. ऐसा आमतौर पर तब होता है जब मुख्यमंत्री कहीं बाहर होते हैं या किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी जैसी हालत होती है. केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में ऐसी अनुमति उपराज्यपाल या राष्ट्रपति देंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है.
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विकल्प 3- अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें. हालांकि आम आदमी पार्टी इस संभावना से फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन उप राज्यपाल सचिवालय की सूत्रों की मानें तो सबसे अच्छा विकल्प यही बचता है जिससे संवैधानिक संकट से भी बचा जा सकता है और साथ ही साथ सुचारू तौर पर सरकार भी चलाई जा सकती है.
विकल्प 4- अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं तो संवैधानिक संकट का हवाला देकर सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं. दिल्ली की व्यवस्था संविधान की धारा 239 AA और 239 AB के आधार पर चलती है, जिसमें उपराज्यपाल को ऐसी अनुशंसा का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा करने से बहुमत वाली सरकार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बर्खास्त करना एक कानूनी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर सकता है और उसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इसलिए इसकी संभावना फिलहाल नहीं मानी जा रही है.
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