तलाक के बाद भी पत्नी को देना होगा पति को गुजारा भत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कही ये बड़ी बात
ABP News
तलाक के बाद पति-पत्नी के बीच संबंध समाप्त हो गए इसलिए पत्नी की ओर से यह कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और निर्वाह खर्च नहीं लगाया जा सकता है.
नौकरीपेशा पत्नी से बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता पाने का रास्ता आखिरकार मंजूर हो गया है. महाराष्ट्र नांदेड़ की एक सिविल कोर्ट ने पत्नी के तलाक के बाद भी पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ पत्नी ने औरंगाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. औरंगाबाद बेंच ने सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. फैसले में हस्तक्षेप करने की और इनकार करने की पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया.
1992 में हुई थी शादी
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