
तरुण तेजपाल का बॉम्बे हाईकोर्ट से आग्रह, 'बरी करने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील पर बंद कमरे में हो सुनवाई'
NDTV India
21 मई को सत्र अदालत ने तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक तेजपाल को रेप के मामले में बरी कर दिया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंच सितारा होटल के लिफ्ट में अपनी सहकर्मी पर यौन हमला किया. इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
पत्रकार तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दाखिल कर वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले ( Rape Case) में उन्हें बरी करने के खिलाफ गोवा सरकार द्वारा दायर अपील पर ‘बंद कमरे' में सुनवाई का अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने अपील की विचारणीयता को लेकर शुरुआती आपत्ति दर्ज कराते हुए उसे खारिज करने की गुहार लगाई. हालांकि, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल की ‘बंद कमरे में' सुनवाई की अपील का विरोध करते हुए कहा कि देश को जानने का हक है कि कैसे संस्था ने लड़की (पीड़िता) के साथ व्यवहार किया.उल्लेखनीय है कि 21 मई को सत्र अदालत ने तहलका मैगजीन के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को रेप के मामले में बरी कर दिया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंच सितारा होटल के लिफ्ट में अपनी सहकर्मी पर यौन हमला किया. इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.More Related News