
तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा HC से राहत, 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक
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BJP नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने शनिवार को नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है.
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है. पंजाब-हरियाणा HC ने बग्गा की अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है. बग्गा देर शाम अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. बग्गा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई और याचिका पर फैसला दिया गया.
बता दें कि पंजाब पुलिस की हिरासत से छूटे बग्गा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं. बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा था.
मोहाली कोर्ट ने दिए बग्गा की गिरफ्तारी के आदेश
दरअसल, पंजाब की मोहाली कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से बग्गा को गिरफ्तार करने और कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. बग्गा के खिलाफ धारा 153 A, 505, 505 (2) और 506 के तहत केस दर्ज किया था. इसी मामले में कोर्ट ने वारंट जारी किया है. ऐसे में बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटकने लगी है.
पूरी तैयारी के साथ गिरफ्तारी करने पहुंचेगी पंजाब पुलिस
इधर, कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है. पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रविवार को तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम फिर से दिल्ली पहुंच सकती है. इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं. पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न आए.

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