
ड्रोन कार्गो सेवा अब होगी आसान, सरकार ने जारी किया ड्रोन रूल्स 2021 का ड्राफ़्ट
ABP News
मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने ड्रोन नियमों का एक संशोधित ड्राफ़्ट 2021 जारी किया है जिस पर 5 अगस्त तक आम लोग अपनी राय दे सकते हैं.
नई दिल्लीः मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन ने ड्रोन नियमों का एक संशोधित ड्राफ़्ट 2021 जारी किया है. 12 मार्च 2021 को पेश किए गए ड्राफ़्ट की अपेक्षा इस नए ड्राफ़्ट में ड्रोन को उड़ाने के नियमों को आसान किया गया है और क़रीब 12 तरह के एप्रूवल को रद्द कर दिया गया है यानी अब इन एप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा अब पहले की तरह 25 फ़ार्म नहीं भरने होंगे बल्कि उनकी जगह सिर्फ़ 6 फ़ॉर्म ही भरने होंगे. नए ड्राफ्ट पर 5 अगस्त तक आम लोग अपनी राय दे सकते हैं. ड्रोन की फ़ीस घटी, जुर्माना भी कम हुआMore Related News