
ड्राइविंग लायसेंस हासिल करने और वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के नियमों में बदलाव
NDTV India
ड्राइविंग लायसेंस को रिन्यू कराने के लिए समय सीमा को लायसेंस एक्सपायर होने की तारीख से लेकर एक साल तक कर दिया गया है. जानें और कौन से नियम बदले?
सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिनमें ड्राइविंग लायसेंस जारी करना, रिन्यू करना और सरेंडर करना शामिल है. लर्नर लायसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है जिसमें आवेदन करने से लेकर प्रिटिंग तक शामिल है. ड्राइविंग लायसेंस को रिन्यू कराने के लिए समय सीमा को लायसेंस एक्सपायर होने की तारीख से लेकर एक साल तक कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर लायसेंस और लायरेंस जारी, रिन्यू या सरेंडर करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फॉर्म भरने और दस्तावेज़ पेश करने को मान्य कर दिया गया है.More Related News