ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय चुना जा सकता है अंग दान करने का विकल्प
NDTV India
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क दुर्घटना से मृत्यु के मामले में अंग दान करने की प्रतिज्ञा करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म में एक विकल्प पेश किया है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) भारत सरकार ने घोषणा की है कि आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अंग दाता बनने का विकल्प चुन सकते हैं. मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंगदान करने की प्रतिज्ञा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म में एक विकल्प पेश किया है. अब, यह कोई हालिया बदलाव नहीं है, वास्तव में, सरकार ने पहली बार 2018 में केंद्रीय मोटर वाहन (CMV) नियम 1989 में किए गए संशोधन के साथ इस विकल्प को पेश किया था. हालाँकि, सरकार अब इसे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रही है. इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है. MoRTH has introduced an option in Driving Licence application form to pledge to donate organs in case of accidental death through an amendment to CMV Rules 1989 in 2018.#AmritMahotsav pic.twitter.com/LCMHAMc6Lg