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ड्राइविंग के दौरान साथ नहीं रखने पड़ेगी लाइसेंस और RC की हार्ड कॉपी, इन ऐप्स में दिखाकर होगा काम
ABP News
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अब दिल्ली-एनसीआर में ड्राइविंग के दौरान ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अगर आप भी दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. अब आपको गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल दिल्ली सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली रखने की परमिशन दे दी है. मतलब आप अगर ट्रैफिक पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली दिखाएंगे तो पुलिस आपको नहीं रोकेगी. पुलिस नहीं कर सकेगी मजबूरसरकार के मुताबिक अब डिजिलॉकर (Digilocker) और एम-परिवहन (m-Parivahan) में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल आरसी की हार्ड कॉपी दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती. परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटली ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं. ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं.More Related News