ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के नए नियमों से ड्राइविंग लाइसेंस टैस्ट से मिल सकती है छूट
NDTV India
इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा करने वाले उम्मीदवारों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टैस्ट देने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश भर में मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित किया है. सरकार के अनुसार नए नियम ऐसे केंद्रों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और ज्ञान देने में मदद करेंगे. ये नियम 01 जुलाई, 2021 से लागू होंगे. इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में लिए जाते हैं.More Related News