डीटीसी बस खरीद मामला : परिवहन मंत्री ने भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
NDTV India
आपराधिक मानहानि के मुकदमे में, गहलोत ने गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 501 के तहत उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने लो-फ्लोर बसों की खरीद के संबंध में ‘‘अपमानजनक आरोप'' लगाने के लिए भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है और उनसे पांच करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार यह जानकारी सामने आई है. मंत्री ने गुप्ता द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर उनके खिलाफ पोस्ट की गई सभी मानहानिकारक सामग्री को हटाने की भी मांग की है. भाजपा विधायक गुप्ता ने इस पर कहा कि गहलोत का मानहानि का मामला सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश है.More Related News